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पायजामे का नाड़ा खींचना रेप का प्रयास नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को किया दरकिनार
- Wednesday February 18, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशानिर्देश स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका का निपटारा करते हुए दिया. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश का संज्ञान लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पायजामा की डोरी खींचना बलात्कार का अपराध नहीं है.
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ndtv.in
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सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं... इलाहाबाद HC के फैसले के इस विवादित हिस्से को हटाने की मांग
- Friday March 21, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि पीड़िता की चेस्ट पकड़ना और उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप का प्रयास नहीं माना जाएगा, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा.
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ndtv.in
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सलवार का नाड़ा तोड़ना... ये बलात्कार का प्रयास नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों की ये टिप्पणी, पढ़ें
- Thursday March 20, 2025
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Translated by: तिलकराज
कासगंज ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर पवन और आकाश को शुरू में बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमा चलाना था. हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले का रुख ही बदल गया.
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सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशानिर्देश स्वतः संज्ञान लेते हुए एक याचिका का निपटारा करते हुए दिया. इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश का संज्ञान लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पायजामा की डोरी खींचना बलात्कार का अपराध नहीं है.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि पीड़िता की चेस्ट पकड़ना और उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप का प्रयास नहीं माना जाएगा, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना जाएगा.
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कासगंज ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर पवन और आकाश को शुरू में बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत मुकदमा चलाना था. हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले का रुख ही बदल गया.
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