Punjab Ex Dgp
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कंधार हाईजैक पर नेटफ्लिक्स ने अब क्या कहा? डोभाल और एक डीजीपी ने बताई थी असली कहानी
- Tuesday September 3, 2024
- Written by: विजय शंकर पांडेय
Kandahar Hijack : कंधार विमान अपहरण मामले में भारत ने कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया था? पंजाब के पूर्व डीजीपी और अजीत डोभाल ने क्या कहा था जानिए...
- ndtv.in
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'शॉकिंग' : पंजाब के पूर्व DGP को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले HC के आदेश पर SC की टिप्पणी
- Friday March 4, 2022
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
'पूर्व DGP सुमेध सिंह सैनी को भविष्य के सभी मामलों में सामान्य तरीके संरक्षण देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई है. SC ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि या तो मामले की खुद सुनवाई करें और इसे 2 सप्ताह के भीतर निपटारे के लिए किसी अन्य बेंच को सौंपें. सैनी पर भ्रष्टाचार, अपहरण और प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस फायरिंग से जुड़े कई मामले चल रहे हैं.
- ndtv.in
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SC ने पंजाब के पूर्व DGP को दी जमानत, पूर्व IAS के बेटे के अपहरण का है आरोप
- Thursday December 3, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
मामला 1990 के दशक का है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे. 1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ था. उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि सैनी खुद भी जख्मी हो गए थे. उस केस के संबंध में पुलिस ने सैनी के आदेश पर पूर्व आईएएस ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को उठा लिया था.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे पूर्व-DGP एस.एस. सैनी, पंजाब सरकार को दिया नोटिस
- Tuesday September 15, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा
1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सैनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब मांगा है. वहीं साथ में कोर्ट ने सैनी को जांच में सहयोग करने को कहा है.
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मामला 1990 के दशक का है, जब सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे. 1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ था. उस हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि सैनी खुद भी जख्मी हो गए थे. उस केस के संबंध में पुलिस ने सैनी के आदेश पर पूर्व आईएएस ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को उठा लिया था.
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1991 के बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सैनी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सैनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब मांगा है. वहीं साथ में कोर्ट ने सैनी को जांच में सहयोग करने को कहा है.
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