Priya Ramani Vs Mj Akbar
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एमजे अकबर मानहानि मामले में प्रिया रमानी हुईं बरी, तो बॉलीवुड से आया रिएक्शन बोले- बहुत अच्छा...
- Wednesday February 17, 2021
- Written by: नंदन सिंह
बता दें कि फैसले के दौरान कोर्ट ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यौन शौषण अक्सर बंद दरवाजों के पीछे ही होता है. कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि यौन शोषण की शिकायतें करने के लिए मैकेनिज्म की कमी है.
- ndtv.in
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मानहानि केस में प्रिया रमानी बरी : फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कही ये 6 बातें
- Wednesday February 17, 2021
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
Priya Ramani vs MJ Akbar : दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया. यौन उत्पीडन के आरोपों पर रमानी के खिलाफ एमजे अकबर ने मुकदमा दायर किया था. कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को आपराधिक मानहानि मामले (Defamation Case) में दोषी मानने से इनकार करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया. प्रिया रमानी ने साल 2018 में #MeToo कैम्पेन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर उन्होंने (अकबर ने) उनके खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को यह शिकायत दायर की थी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने अकबर और रमानी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद एक फरवरी को अपना फैसला 10 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, अदालत ने 10 फरवरी को फैसला 17 फरवरी के लिए यह कहते हुए टाल दिया था कि चूंकि दोनों ही पक्षों ने विलंब से अपनी लिखित दलील सौंपी है, इसलिए फैसला पूरी तरह से नहीं लिखा जा सका है.
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बता दें कि फैसले के दौरान कोर्ट ने कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यौन शौषण अक्सर बंद दरवाजों के पीछे ही होता है. कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि यौन शोषण की शिकायतें करने के लिए मैकेनिज्म की कमी है.
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मानहानि केस में प्रिया रमानी बरी : फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कही ये 6 बातें
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Priya Ramani vs MJ Akbar : दिल्ली की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया. यौन उत्पीडन के आरोपों पर रमानी के खिलाफ एमजे अकबर ने मुकदमा दायर किया था. कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को आपराधिक मानहानि मामले (Defamation Case) में दोषी मानने से इनकार करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया. प्रिया रमानी ने साल 2018 में #MeToo कैम्पेन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर उन्होंने (अकबर ने) उनके खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को यह शिकायत दायर की थी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने अकबर और रमानी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद एक फरवरी को अपना फैसला 10 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, अदालत ने 10 फरवरी को फैसला 17 फरवरी के लिए यह कहते हुए टाल दिया था कि चूंकि दोनों ही पक्षों ने विलंब से अपनी लिखित दलील सौंपी है, इसलिए फैसला पूरी तरह से नहीं लिखा जा सका है.
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