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Covid-19: महाराष्ट्र में कैदियों को पैरोल देने पर SC ने कहा, यथोचित आदेश पारित करेंगे
- Monday September 14, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
महाराष्ट्र में COVID-19 महामारी के तहत विशेष अधिनियमों के तहत आरोपित कैदियों को अंतरिम पेरोल देकर रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. जहां CJI एस ए बोबडे ने कहा कि हम एक यथोचित आदेश पारित करेंगे. हम देखेंगे कि हाईकोर्ट अपनी शर्तों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए स्वतंत्र हो. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 10 से अधिक कैदियों की मौत हो गई है. CJI ने कहा कि एक यथोचित आदेश पारित किया जाएगा, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट और महाराष्ट्र हाई पावर कमेटी को अपने वर्गीकरण को जमीनी परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करने की स्वतंत्रता होगी.
- ndtv.in
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Covid-19: महाराष्ट्र में कैदियों को पैरोल देने पर SC ने कहा, यथोचित आदेश पारित करेंगे
- Monday September 14, 2020
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महाराष्ट्र में COVID-19 महामारी के तहत विशेष अधिनियमों के तहत आरोपित कैदियों को अंतरिम पेरोल देकर रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. जहां CJI एस ए बोबडे ने कहा कि हम एक यथोचित आदेश पारित करेंगे. हम देखेंगे कि हाईकोर्ट अपनी शर्तों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए स्वतंत्र हो. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि 10 से अधिक कैदियों की मौत हो गई है. CJI ने कहा कि एक यथोचित आदेश पारित किया जाएगा, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट और महाराष्ट्र हाई पावर कमेटी को अपने वर्गीकरण को जमीनी परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करने की स्वतंत्रता होगी.
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