विज्ञापन

Prevention Of Unfair Means

'Prevention Of Unfair Means' - 4 News Result(s)
  • 10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना... रात से लागू हो गया नया पेपर लीक कानून, जानिए इसमें है क्या

    10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना... रात से लागू हो गया नया पेपर लीक कानून, जानिए इसमें है क्या

    शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों में देश में शुक्रवार को पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया. पेपर लीक कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था. सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसे 'लोक परीक्षा कानून 2024' (Public Examination Act 2024) नाम दिया गया है. इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

  • 10 साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना : परीक्षा में बेईमानी पर सख्त नकल विरोधी कानून

    10 साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना : परीक्षा में बेईमानी पर सख्त नकल विरोधी कानून

    संसद ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. संसद ने शुक्रवार को परीक्षा में कदाचार के लिए सख्त दंड के प्रावधान वाला एक बिल पारित किया. ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ में धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार की अनियमितता में सहायता करने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है. 

  • Explainer : "10 साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना" - पेपर लीक और नकल को लेकर केंद्र का नया बिल

    Explainer : "10 साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना" - पेपर लीक और नकल को लेकर केंद्र का नया बिल

    शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने NDTV से बातचीत में कहा कि परीक्षा के संचालन से जुड़े सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

  • प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए संसद में सोमवार को पेश हो सकता है विधेयक

    प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए संसद में सोमवार को पेश हो सकता है विधेयक

    विधेयक में एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है, जो कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी. यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी.

'Prevention Of Unfair Means' - 1 Video Result(s)
'Prevention Of Unfair Means' - 4 News Result(s)
  • 10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना... रात से लागू हो गया नया पेपर लीक कानून, जानिए इसमें है क्या

    10 साल जेल, 1 करोड़ जुर्माना... रात से लागू हो गया नया पेपर लीक कानून, जानिए इसमें है क्या

    शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों में देश में शुक्रवार को पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया. पेपर लीक कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था. सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी. इसे 'लोक परीक्षा कानून 2024' (Public Examination Act 2024) नाम दिया गया है. इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

  • 10 साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना : परीक्षा में बेईमानी पर सख्त नकल विरोधी कानून

    10 साल की जेल, एक करोड़ रुपये का जुर्माना : परीक्षा में बेईमानी पर सख्त नकल विरोधी कानून

    संसद ने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. संसद ने शुक्रवार को परीक्षा में कदाचार के लिए सख्त दंड के प्रावधान वाला एक बिल पारित किया. ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024’ में धोखाधड़ी या किसी भी प्रकार की अनियमितता में सहायता करने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है. 

  • Explainer : "10 साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना" - पेपर लीक और नकल को लेकर केंद्र का नया बिल

    Explainer : "10 साल की जेल और एक करोड़ का जुर्माना" - पेपर लीक और नकल को लेकर केंद्र का नया बिल

    शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने NDTV से बातचीत में कहा कि परीक्षा के संचालन से जुड़े सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

  • प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए संसद में सोमवार को पेश हो सकता है विधेयक

    प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए संसद में सोमवार को पेश हो सकता है विधेयक

    विधेयक में एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है, जो कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी. यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी.

'Prevention Of Unfair Means' - 1 Video Result(s)
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
;