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पुर्तगाल से भारत लाया गया हिजबुल से जुड़ा नार्को-टेरर मास्टरमाइंड शेरा, NIA ने एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार
- Wednesday May 13, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े नार्को-टेरर नेटवर्क के मास्टरमाइंड इकबाल सिंह उर्फ शेरा को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया, जहां NIA ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया.
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कौन हैं कुख्यात वॉन्टेड क्रिमिनल अभय राणा? जिसे पुर्तगाल से वापस लेकर आई CBI
- Saturday May 9, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: उदित दीक्षित
Who is Abhay Rana: कुख्यात अपराधी अभय राणा पर हरियाण में हत्या की कोशिश, रंगदारी धमकी और गैंग चलाने समेत कई केस दर्ज हैं. शनिवार 9 मई 2026 को उसे पुर्तगाल से दिल्ली लाया गया है.
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25 साल की सजा पूरी करने की दलील भी अबू सलेम के काम नहीं आई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
- Wednesday April 15, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: पीयूष जयजान
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की रिमिशन से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि अलग‑अलग मामलों में सुनाई गई सजाओं का पालन करना होगा और केवल 25 साल पूरे होने के आधार पर रिहाई का अधिकार नहीं बनता.
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पुर्तगाल से भारत लाया गया हिजबुल से जुड़ा नार्को-टेरर मास्टरमाइंड शेरा, NIA ने एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार
- Wednesday May 13, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े नार्को-टेरर नेटवर्क के मास्टरमाइंड इकबाल सिंह उर्फ शेरा को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया, जहां NIA ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार कर लिया.
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कौन हैं कुख्यात वॉन्टेड क्रिमिनल अभय राणा? जिसे पुर्तगाल से वापस लेकर आई CBI
- Saturday May 9, 2026
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: उदित दीक्षित
Who is Abhay Rana: कुख्यात अपराधी अभय राणा पर हरियाण में हत्या की कोशिश, रंगदारी धमकी और गैंग चलाने समेत कई केस दर्ज हैं. शनिवार 9 मई 2026 को उसे पुर्तगाल से दिल्ली लाया गया है.
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25 साल की सजा पूरी करने की दलील भी अबू सलेम के काम नहीं आई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
- Wednesday April 15, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: पीयूष जयजान
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की रिमिशन से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि अलग‑अलग मामलों में सुनाई गई सजाओं का पालन करना होगा और केवल 25 साल पूरे होने के आधार पर रिहाई का अधिकार नहीं बनता.
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