Political Criminal History
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राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
- Tuesday August 10, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण का मामला सुरक्षित, कई दलों ने माफी मांगी
- Wednesday July 21, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 की धारा 16 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कपिल सिब्बल के लिखित दलीलों को नकार दिया. कांग्रेस के वकील ने कहा कि पार्टी ने अदालत के आदेश का पर्याप्त रूप से पालन किया है.
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राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
- Tuesday August 10, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राजनीति में अपराधीकरण (Criminalization in Politics) को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. राजनीतिक दलों (Political Parties) को अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करनी होगी और मुखपृष्ठ पर एक कैप्शन होगा, जिसमें लिखा होना चाहिए "आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार." सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन बनाने का निर्देश दिया है जिसमें उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक इतिहास के बारे में प्रकाशित जानकारी शामिल हो.
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सुप्रीम कोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण का मामला सुरक्षित, कई दलों ने माफी मांगी
- Wednesday July 21, 2021
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वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 की धारा 16 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कपिल सिब्बल के लिखित दलीलों को नकार दिया. कांग्रेस के वकील ने कहा कि पार्टी ने अदालत के आदेश का पर्याप्त रूप से पालन किया है.
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