Payal Tadavi Suicide Case
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पायल तड़वी सुसाइड केस : आरोपियों को पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने की इजाजत नहीं मिली
- Saturday February 22, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
बंबई हाईकोर्ट ने पायल तड़वी आत्महत्या मामले में आरोपी तीन महिला डॉक्टरों को यहां बीवाईएल नायर अस्पताल से पोस्ट ग्रेजुएशन (स्नातकोत्तर) की पढ़ाई पूरी करने की अनुमति देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. तीनों महिलाओं पर तड़वी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.
- ndtv.in
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डॉ. तड़वी मौत केस: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए गर्दन पर चोट के निशान, वकील बोला- सुसाइड नहीं, पायल का किया गया मर्डर
- Thursday May 30, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
तड़वी के परिवार की ओर से पेश हुए वकील नितिन सतपुते ने आरोप लगाया कि चोट के निशान से पता चलता है कि तड़वी की हत्या की गई और इसलिए आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए. हालांकि, आरोपियों के वकील आबाद पोंडा ने दलील दी कि तीनों डॉक्टरों को तड़वी की जाति के बारे में पता भी नहीं था. उन्होंने कहा, 'आत्महत्या के लिए तब उकसाया जाता है जब कोई जानबूझ कर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है लेकिन आरोपियों ने (इस मामले में) केवल उनके काम के लिए उन्हें डांटा था और उनको नुकसान पहुंचने की कोई मंशा नहीं थी.'
- ndtv.in
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पायल तड़वी की आत्महत्या के मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, छठे दिन भी किया गया प्रदर्शन
- Tuesday May 28, 2019
- Reported by: Sohit Rakesh Mishra, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मुंबई में नायर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर पायल तड़वी को जातिगत टिप्पणियों से परेशान कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने की आरोपी डॉक्टर को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया. दूसरी तरफ डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या के छठे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा. इसमें उसके परिवार वालों से लेकर कई नेता गण शामिल हुए.
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पायल तड़वी सुसाइड केस : आरोपियों को पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने की इजाजत नहीं मिली
- Saturday February 22, 2020
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बंबई हाईकोर्ट ने पायल तड़वी आत्महत्या मामले में आरोपी तीन महिला डॉक्टरों को यहां बीवाईएल नायर अस्पताल से पोस्ट ग्रेजुएशन (स्नातकोत्तर) की पढ़ाई पूरी करने की अनुमति देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. तीनों महिलाओं पर तड़वी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है.
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तड़वी के परिवार की ओर से पेश हुए वकील नितिन सतपुते ने आरोप लगाया कि चोट के निशान से पता चलता है कि तड़वी की हत्या की गई और इसलिए आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए. हालांकि, आरोपियों के वकील आबाद पोंडा ने दलील दी कि तीनों डॉक्टरों को तड़वी की जाति के बारे में पता भी नहीं था. उन्होंने कहा, 'आत्महत्या के लिए तब उकसाया जाता है जब कोई जानबूझ कर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है लेकिन आरोपियों ने (इस मामले में) केवल उनके काम के लिए उन्हें डांटा था और उनको नुकसान पहुंचने की कोई मंशा नहीं थी.'
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पायल तड़वी की आत्महत्या के मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, छठे दिन भी किया गया प्रदर्शन
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मुंबई में नायर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर पायल तड़वी को जातिगत टिप्पणियों से परेशान कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने की आरोपी डॉक्टर को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया. दूसरी तरफ डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या के छठे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा. इसमें उसके परिवार वालों से लेकर कई नेता गण शामिल हुए.
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