Patel Agitation In Gujarat
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तोड़फोड़ मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद हार्दिक पटेल ने BJP पर साधा निशाना, दिया यह बयान
- Wednesday July 25, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि 'सच, किसानों, युवाओं और गरीबों' के लिए लड़ने वाली उनकी आवाज को भाजपा की 'हिटलरशाही' नहीं दबा पाएगी. दंगा फैलाने के एक मामले में उन्हें दो वर्ष की जेल की सजा सुनाये जाने के तुरंत बाद उन्होंने यह बात कही. गुजरात के मेहसाणा जिले के विसनगर की एक सत्र अदालत के न्यायाधीश वीपी अग्रवाल ने हार्दिक पटेल और उनके दो साथियों लालजी पटेल और एके पटेल को दंगा भड़काने, आगजनी करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने के मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया. उन तीनों को उसी अदालत से जमानत मिल गई.
- ndtv.in
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हार्दिक पटेल ने कराया मुंडन, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले निकाला विरोध मार्च
- Sunday May 21, 2017
- Reported by: राजीव पाठक
दोबारा राज्य में पाटीदार आंदोलन को तेज करने के प्रयास में उन्होंने न्याय यात्रा निकाली है. इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं.पाटीदार चुनाव के वक्त अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं.
- ndtv.in
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क्या इंटरनेट सेवा बंद करना ही एकमात्र रास्ता है...?
- Monday April 18, 2016
- Ravish Kumar
बेहतर है कि हम समाज से ही बात करें। प्रशासन सही तथ्यों को उस तक पहुंचाए और इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट सेवा बंद न हो। ज़रूरत है कि हम अफवाह संस्कृति के राजनीतिक पक्ष को उजागर करें और सही तथ्यों से मुकाबला करें। इंटरनेट बंद करना अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला नहीं।
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तोड़फोड़ मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद हार्दिक पटेल ने BJP पर साधा निशाना, दिया यह बयान
- Wednesday July 25, 2018
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पाटीदार अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि 'सच, किसानों, युवाओं और गरीबों' के लिए लड़ने वाली उनकी आवाज को भाजपा की 'हिटलरशाही' नहीं दबा पाएगी. दंगा फैलाने के एक मामले में उन्हें दो वर्ष की जेल की सजा सुनाये जाने के तुरंत बाद उन्होंने यह बात कही. गुजरात के मेहसाणा जिले के विसनगर की एक सत्र अदालत के न्यायाधीश वीपी अग्रवाल ने हार्दिक पटेल और उनके दो साथियों लालजी पटेल और एके पटेल को दंगा भड़काने, आगजनी करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने के मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया. उन तीनों को उसी अदालत से जमानत मिल गई.
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क्या इंटरनेट सेवा बंद करना ही एकमात्र रास्ता है...?
- Monday April 18, 2016
- Ravish Kumar
बेहतर है कि हम समाज से ही बात करें। प्रशासन सही तथ्यों को उस तक पहुंचाए और इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट सेवा बंद न हो। ज़रूरत है कि हम अफवाह संस्कृति के राजनीतिक पक्ष को उजागर करें और सही तथ्यों से मुकाबला करें। इंटरनेट बंद करना अंतिम उपाय होना चाहिए, पहला नहीं।
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