India | शुक्रवार मई 3, 2013 01:42 PM IST उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई पैरा-मेडिकल छात्रा के मित्र द्वारा दिए गए साक्षात्कार को मुकदमे की कार्यवाही के दौरान सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।