Pakdaua Marriage
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बिहार: कोर्ट से लौट रहे मुंशी को किया अगवा, फिर करा दिया पकड़ौआ विवाह; विरोध करने पर जमकर पीटा
- Tuesday December 10, 2024
- Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
बिहार के नालंदा से पकड़ौआ विवाह का मामला सामने आया है. सोहसराय हॉल्ट के पास पहले युवक को बंधक बना लिया और जबरन जगतनंदनपुर गांव ले गया, जहां पहले युवक के साथ मारपीट की गई और दबाव डालकर उसकी जबरन शादी करा दी गई. रवि रंजन की रिपोर्ट..
- ndtv.in
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रेलवे में लगी नौकरी तो प्रेमिका को भूला, 10 लाख और बुलेट मांगने लगा, घरवालों ने करवा दिया पकड़ौआ विवाह
- Wednesday October 16, 2024
- Edited by: मेघा शर्मा
दोनों आपस में दूर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. दोनों का पिछले दो सालों से प्रेम प्रंसग चल रहा था लेकिन लड़के का कहना है कि ऐसा नहीं है. (समस्तीपुर से अविनाश कुमार की रिपोर्ट)
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने पकडौआ विवाह' या "जबरन विवाह' से जुड़े एक मामले में पटना हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल लगाई रोक
- Friday January 5, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
दरअसल नवंबर 2023 में पटना हाईकोर्ट ने पकड़ौआ विवाह के एक मामले को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवाह का पारंपरिक हिंदू रूप ‘सप्तपर्व’ और ‘दत होम’ के अभाव में वैध नहीं होता है. यदि ‘सप्तपदी’ पूरी नहीं हुई है, तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा.
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बिहार: कोर्ट से लौट रहे मुंशी को किया अगवा, फिर करा दिया पकड़ौआ विवाह; विरोध करने पर जमकर पीटा
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बिहार के नालंदा से पकड़ौआ विवाह का मामला सामने आया है. सोहसराय हॉल्ट के पास पहले युवक को बंधक बना लिया और जबरन जगतनंदनपुर गांव ले गया, जहां पहले युवक के साथ मारपीट की गई और दबाव डालकर उसकी जबरन शादी करा दी गई. रवि रंजन की रिपोर्ट..
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दोनों आपस में दूर के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. दोनों का पिछले दो सालों से प्रेम प्रंसग चल रहा था लेकिन लड़के का कहना है कि ऐसा नहीं है. (समस्तीपुर से अविनाश कुमार की रिपोर्ट)
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सुप्रीम कोर्ट ने पकडौआ विवाह' या "जबरन विवाह' से जुड़े एक मामले में पटना हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल लगाई रोक
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दरअसल नवंबर 2023 में पटना हाईकोर्ट ने पकड़ौआ विवाह के एक मामले को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवाह का पारंपरिक हिंदू रूप ‘सप्तपर्व’ और ‘दत होम’ के अभाव में वैध नहीं होता है. यदि ‘सप्तपदी’ पूरी नहीं हुई है, तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा.
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