Motor Vehicles Amendment Act 2019
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मोटर वाहन कानून के दो साल में 8 करोड़ ट्रैफिक चालान, लेकिन सड़क पर सुविधाओं के लिए जूझ रहे यात्री
- Thursday September 2, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Motor Vehicle Act 2019 : सड़क सुरक्षा, सुविधा और अधिकारों पर सरकारों का पर्याप्त फोकस नहीं है. रोड सेफ्टी से जुड़े एनजीओ और लाखों ट्रक चालकों से जुड़ी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है.
- ndtv.in
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ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 47,500 का जुर्माना तो ऑटो ड्राइवर बोला- चाहे मुझे जेल भेज दें लेकिन...
- Wednesday September 4, 2019
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Written by: प्रभात उपाध्याय
भुवनेश्वर में कथित रूप से नशे में धुत एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑटोरिक्शा ड्राइवर के पास वैध परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत तमाम जरूरी कागजात नहीं थे.
- ndtv.in
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सावधान! आज से लागू हो गए हैं ट्रैफिक के नए नियम, गलती की तो देना होगा भारी जुर्माना
- Sunday September 1, 2019
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभात उपाध्याय
आज यानी एक सितंबर से दिल्ली में वाहन चलाते वक़्त सावधान रहें. अगर आपने वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा. आपको भारी ज़ुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है.
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मोटर वाहन कानून के दो साल में 8 करोड़ ट्रैफिक चालान, लेकिन सड़क पर सुविधाओं के लिए जूझ रहे यात्री
- Thursday September 2, 2021
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Motor Vehicle Act 2019 : सड़क सुरक्षा, सुविधा और अधिकारों पर सरकारों का पर्याप्त फोकस नहीं है. रोड सेफ्टी से जुड़े एनजीओ और लाखों ट्रक चालकों से जुड़ी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया है.
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ट्रैफिक पुलिस ने लगाया 47,500 का जुर्माना तो ऑटो ड्राइवर बोला- चाहे मुझे जेल भेज दें लेकिन...
- Wednesday September 4, 2019
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भुवनेश्वर में कथित रूप से नशे में धुत एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑटोरिक्शा ड्राइवर के पास वैध परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत तमाम जरूरी कागजात नहीं थे.
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- Sunday September 1, 2019
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आज यानी एक सितंबर से दिल्ली में वाहन चलाते वक़्त सावधान रहें. अगर आपने वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा. आपको भारी ज़ुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है.
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