Motor Accidents Claim Tribunal
- सब
- ख़बरें
-
ड्राइविंग के समय खुद की गलती से हुई मौत में नहीं मिलेगा कोई बीमा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- Thursday July 3, 2025
कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो आए दिन रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं. साथ ही तेज स्पीड और लापरवाही भरी ड्राइविंग से भी बचना चाहिए.
-
ndtv.in
-
सड़क हादसे में मौत पर 1.98 करोड़ का मुआवजा, कोर्ट का ये फैसला बच्चों के हाथों में चाबी देने वालों के लिए सबक
- Wednesday July 17, 2024
दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.
-
ndtv.in
-
किशोर की कार से मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1.98 करोड़ रुपये देने का आदेश
- Tuesday July 16, 2024
न्यायाधिकरण ने किशोर के पिता को भी फटकार लगाई और कहा कि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने से रोकने के बजाय उसने इसे अनदेखा करना चुना जो उसकी ओर से 'मौन सहमति' को दर्शाता है.
-
ndtv.in
-
9 साल पहले दुर्घटना में घायल हुई थीं महिला, ट्रिब्यूनल ने 19.6 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
- Monday November 21, 2022
ट्रिब्यूनल को वकील ने बताया कि 7 मार्च, 2013 को भायंदर इलाके की रहने वाली महिला वलिव के चिंचपाड़ा में अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी, जब एक अर्थ मूविंग मशीन ने उसे नीचे गिरा दिया. इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
-
ndtv.in
-
ड्राइविंग के समय खुद की गलती से हुई मौत में नहीं मिलेगा कोई बीमा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- Thursday July 3, 2025
कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो आए दिन रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं. साथ ही तेज स्पीड और लापरवाही भरी ड्राइविंग से भी बचना चाहिए.
-
ndtv.in
-
सड़क हादसे में मौत पर 1.98 करोड़ का मुआवजा, कोर्ट का ये फैसला बच्चों के हाथों में चाबी देने वालों के लिए सबक
- Wednesday July 17, 2024
दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.
-
ndtv.in
-
किशोर की कार से मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1.98 करोड़ रुपये देने का आदेश
- Tuesday July 16, 2024
न्यायाधिकरण ने किशोर के पिता को भी फटकार लगाई और कहा कि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने से रोकने के बजाय उसने इसे अनदेखा करना चुना जो उसकी ओर से 'मौन सहमति' को दर्शाता है.
-
ndtv.in
-
9 साल पहले दुर्घटना में घायल हुई थीं महिला, ट्रिब्यूनल ने 19.6 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
- Monday November 21, 2022
ट्रिब्यूनल को वकील ने बताया कि 7 मार्च, 2013 को भायंदर इलाके की रहने वाली महिला वलिव के चिंचपाड़ा में अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी, जब एक अर्थ मूविंग मशीन ने उसे नीचे गिरा दिया. इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
-
ndtv.in