Motor Accidents Claim Tribunal
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ठाणे: 6 साल बाद मिला इंसाफ, बाइक ने मारी थी टक्कर, ट्रिब्यूनल ने तय किया 5.57 लाख का मुआवजा
- Friday January 9, 2026
- Edited by: शुभम उपाध्याय
अदालत ने अपने आदेश में कहा घटना की तारीख से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा. साथ ही पिता-पुत्र दोनों को मिलकर यह राशि चुकानी होगी.
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ड्राइविंग के समय खुद की गलती से हुई मौत में नहीं मिलेगा कोई बीमा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- Thursday July 3, 2025
- Edited by: शुभम उपाध्याय
कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो आए दिन रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं. साथ ही तेज स्पीड और लापरवाही भरी ड्राइविंग से भी बचना चाहिए.
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सड़क हादसे में मौत पर 1.98 करोड़ का मुआवजा, कोर्ट का ये फैसला बच्चों के हाथों में चाबी देने वालों के लिए सबक
- Wednesday July 17, 2024
- Written by: तिलकराज
दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.
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किशोर की कार से मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1.98 करोड़ रुपये देने का आदेश
- Tuesday July 16, 2024
- Reported by: भाषा
न्यायाधिकरण ने किशोर के पिता को भी फटकार लगाई और कहा कि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने से रोकने के बजाय उसने इसे अनदेखा करना चुना जो उसकी ओर से 'मौन सहमति' को दर्शाता है.
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9 साल पहले दुर्घटना में घायल हुई थीं महिला, ट्रिब्यूनल ने 19.6 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
- Monday November 21, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पीयूष
ट्रिब्यूनल को वकील ने बताया कि 7 मार्च, 2013 को भायंदर इलाके की रहने वाली महिला वलिव के चिंचपाड़ा में अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी, जब एक अर्थ मूविंग मशीन ने उसे नीचे गिरा दिया. इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
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अदालत ने अपने आदेश में कहा घटना की तारीख से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा. साथ ही पिता-पुत्र दोनों को मिलकर यह राशि चुकानी होगी.
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कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो आए दिन रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं. साथ ही तेज स्पीड और लापरवाही भरी ड्राइविंग से भी बचना चाहिए.
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- Written by: तिलकराज
दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.
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- Tuesday July 16, 2024
- Reported by: भाषा
न्यायाधिकरण ने किशोर के पिता को भी फटकार लगाई और कहा कि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने से रोकने के बजाय उसने इसे अनदेखा करना चुना जो उसकी ओर से 'मौन सहमति' को दर्शाता है.
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9 साल पहले दुर्घटना में घायल हुई थीं महिला, ट्रिब्यूनल ने 19.6 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश
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- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पीयूष
ट्रिब्यूनल को वकील ने बताया कि 7 मार्च, 2013 को भायंदर इलाके की रहने वाली महिला वलिव के चिंचपाड़ा में अपने कार्यस्थल की ओर जा रही थी, जब एक अर्थ मूविंग मशीन ने उसे नीचे गिरा दिया. इस दौरान महिला को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
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