Mohammed Zubair To Supreme Court
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फैक्ट-चेकर ज़ुबैर को UP के सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत, जानें - सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ
जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की SIT भी भंग हो गई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इसी मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा. वो अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं.
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"यूपी में मेरे खिलाफ दर्ज 6 FIR हों रद्द", मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील
बता दें कि बीते कुछ दिनों में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और हाथरस में 6 FIR दर्ज की गई हैं.
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मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार ने गठित की एसआईटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. आईजी प्रीतिंदर सिंह को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया है.
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हेट स्पीच केस में फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को SC से अंतरिम ज़मानत, फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को सीतापुर केस में शर्तों के साथ पांच दिन की बेल दी है. इस दौरान ज़ुबैर न तो कोई ट्वीट करेंगे और न ही दिल्ली छोड़ कर कहीं जा सकेंगे.
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जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की SIT भी भंग हो गई है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इसी मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा. वो अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं.
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बता दें कि बीते कुछ दिनों में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और हाथरस में 6 FIR दर्ज की गई हैं.
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मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों की जांच के लिए यूपी सरकार ने गठित की एसआईटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर से जुड़े मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है. आईजी प्रीतिंदर सिंह को एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को सीतापुर केस में शर्तों के साथ पांच दिन की बेल दी है. इस दौरान ज़ुबैर न तो कोई ट्वीट करेंगे और न ही दिल्ली छोड़ कर कहीं जा सकेंगे.