Minister Kartikeya Singh Issue
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किडनैपिंग मामले में अभियुक्त हैं कानून मंत्री.. वारंट भी है जारी, CM अविलंब करें बर्खास्त: सुशील मोदी
- Wednesday August 17, 2022
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: चंदन वत्स
सुशील मोदी ने कहा कि हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट किया है, तो आप को सरेंडर करना था. आप कानून मंत्री हैं और आप ही कानून का पालन नहीं करेंगे, तो कौन करेगा.
- ndtv.in
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कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी HC ने रिजेक्ट कर दी थी फिर भी.. : सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना
- Wednesday August 17, 2022
- Reported by: राजीव रंजन
बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कहा, "जिस व्यक्ति पर वारंट है उसको सेंरेडर करना चाहिए. उनकी जो बेल है वह एंटीसिपेटरी बेल है और पटना हाईकोर्ट में रिजेक्ट हो चुकी है. मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट है. 16 फरवरी 2017 को पटना हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) को एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था."
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किडनैपिंग मामले में अभियुक्त हैं कानून मंत्री.. वारंट भी है जारी, CM अविलंब करें बर्खास्त: सुशील मोदी
- Wednesday August 17, 2022
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सुशील मोदी ने कहा कि हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट किया है, तो आप को सरेंडर करना था. आप कानून मंत्री हैं और आप ही कानून का पालन नहीं करेंगे, तो कौन करेगा.
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कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी HC ने रिजेक्ट कर दी थी फिर भी.. : सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना
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बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने कहा, "जिस व्यक्ति पर वारंट है उसको सेंरेडर करना चाहिए. उनकी जो बेल है वह एंटीसिपेटरी बेल है और पटना हाईकोर्ट में रिजेक्ट हो चुकी है. मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट है. 16 फरवरी 2017 को पटना हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) को एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था."
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