Maternity Benefits Bill
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
- Thursday March 22, 2018
- भाषा
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
- ndtv.in
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सरकार का असंगठित क्षेत्र की महिला कर्मियों को भी मातृत्व सुरक्षा की सुविधाएं देने का इरादा
- Friday August 12, 2016
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
संगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद अब भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र से जुड़ी करोड़ों कामकाजी महिलाओं को भी यह सुविधा देने पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है.
- ndtv.in
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मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, सरकार की कोशिश बिल पास कराना
- Friday August 12, 2016
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: संदीप कुमार
राज्यसभा से मंज़ूरी मिलने के बाद आज लोकसभा में मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल पर चर्चा हो सकती है. आज संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और इससे पहले सरकार मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल को पास कराने की कोशिश करेगी.
- ndtv.in
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राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद मातृत्व अवकाश संशोधिन बिल पारित
- Thursday August 11, 2016
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राज्यसभा ने मातृत्व अवकाश संशोधन बिल को लंबी चर्चा के बाद मंजूरी दे दी है. यह कामकाजी महिलाओं की बराबरी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके तहत निजी कंपनियों में भी गर्भावस्था में महिलाओं को 26 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी. कंपनियों और संस्थाओं में बच्चों के लिए क्रेच बनाना भी अनिवार्य हो जाएगा.
- ndtv.in
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
- Thursday March 22, 2018
- भाषा
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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सरकार का असंगठित क्षेत्र की महिला कर्मियों को भी मातृत्व सुरक्षा की सुविधाएं देने का इरादा
- Friday August 12, 2016
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
संगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद अब भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र से जुड़ी करोड़ों कामकाजी महिलाओं को भी यह सुविधा देने पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है.
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मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल पर आज लोकसभा में चर्चा, सरकार की कोशिश बिल पास कराना
- Friday August 12, 2016
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: संदीप कुमार
राज्यसभा से मंज़ूरी मिलने के बाद आज लोकसभा में मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल पर चर्चा हो सकती है. आज संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और इससे पहले सरकार मैटरनिटी बेनिफ़िट बिल को पास कराने की कोशिश करेगी.
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राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद मातृत्व अवकाश संशोधिन बिल पारित
- Thursday August 11, 2016
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राज्यसभा ने मातृत्व अवकाश संशोधन बिल को लंबी चर्चा के बाद मंजूरी दे दी है. यह कामकाजी महिलाओं की बराबरी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके तहत निजी कंपनियों में भी गर्भावस्था में महिलाओं को 26 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी. कंपनियों और संस्थाओं में बच्चों के लिए क्रेच बनाना भी अनिवार्य हो जाएगा.
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