Madhya Pradesh Divorce Case
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पति-पत्नी के विवाद में WhatsApp चैट और कॉल रिकॉर्डिंग अहम सबूत: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- Friday February 13, 2026
- Reported by: प्रफुल्ल तिवारी, Edited by: रविकांत ओझा
WhatsApp Chat Evidence: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों में WhatsApp चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है.
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ndtv.in
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बच्चा किसका है? पति की मांग पर पत्नी का डीएनए टेस्ट कराने का MP हाईकोर्ट ने दिया आदेश
- Friday January 23, 2026
- Reported by: Sanjeev Chaudhary, Edited by: पीयूष जयजान
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्ची की डीएनए जांच के आदेश को सही ठहराते हुए कुटुम्ब न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है.
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ndtv.in
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अवैध संबंध रखने वाली पत्नी को पति से नहीं मिलेगा भरण-पोषण, हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
- Wednesday December 17, 2025
- Reported by: प्रफुल्ल तिवारी, Edited by: गीतार्जुन
CG News in Hindi: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर पत्नी के अवैध संबंध प्रमाणित हो जाते हैं तो वह पति से भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं होगी. हाईकोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत यह फैसला सुनाया है.
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ndtv.in
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"पत्नी नहीं है महिला": पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांगा तलाक
- Monday March 14, 2022
- Reported by: ANI
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने शुक्रवार को पत्नी से पति की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच के 29-07-2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी.
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शादी के 7 साल बाद भी प्रेमी को नहीं भूल पा रही थी महिला, पति बोला कि मैं तलाक देने को तैयार
- Monday November 25, 2019
- Reported by: IANS, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
यह कहानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में रहने वाले दंपति राजेश और कल्पना (काल्पनिक नाम) की है. पत्नी कल्पना फैशन डिजाइनर और पति राजेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. दोनों की सात साल पहले शादी हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं. पति और पत्नी के बीच अचानक 'वो' (प्रेमी) आ गया.
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WhatsApp Chat Evidence: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों में WhatsApp चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है.
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