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Lockdown 4 Rules

'Lockdown 4 Rules' - 4 News Result(s)
  • दिल्ली में आज से चल सकेंगी ओला-उबर जैसी टैक्सी , OLA ने ड्राइवरों और पैसेंजरों के लिए बनाए 5-5 नियम

    दिल्ली में आज से चल सकेंगी ओला-उबर जैसी टैक्सी , OLA ने ड्राइवरों और पैसेंजरों के लिए बनाए 5-5 नियम

    ड्राइवरों के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार किसी कंटेनमेंट जोन में ओला कैब नहीं जाएगी. साथ ही सभी ड्राइवरों के लिए राइड के दौरान मास्क पहना अनिवार्य होगा और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सेल्फी खींचकर ऐप के जरिए ओला APP पर डालनी होगी. ड्राइवरों को राइड के दौरान अपने पास मास्क और सैनिटाइजर रखने होंगे.  हर राइड के बाद ड्राइवर को कार के कॉमन एरिया जैसे कि हैंडल सीट जैसी जगहों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा. ओला के नियम के अनुसार इवर और यात्री दोनों के पास यह विकल्प होगा कि दोनों में से किसी ने मास्क नहीं पहना है तो यात्रा रद्द की जा सकती है

  • लॉकडाउन  (Lockdown) और प्रवासी मजदूर :  इस बार चुनाव में अपने नेता को ये 10 तस्वीरें जरूर दिखाना

    लॉकडाउन (Lockdown) और प्रवासी मजदूर : इस बार चुनाव में अपने नेता को ये 10 तस्वीरें जरूर दिखाना

    Lockdown 4 Rules: कोरोना वायरस  की वजह से लॉकडाउन 4 के दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 20 लाख करोड़ के पैकेज का भी आवंटन हो चुका है, इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कुछ प्रवासी मजदूरों से उनकी समस्याएं भी जान आए हैं. लेकिन सरकारों की ओर से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए कोई ठोस रणनीति अभी तक सामने नहीं आई है. हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि वह राज्यों की मांग पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है.

  • Lockdown 4: ई-कॉमर्स कंपनियां रेड जोन में भी कर सकेंगी गैर जरूरी सामानों की डिलिवरी

    Lockdown 4: ई-कॉमर्स कंपनियां रेड जोन में भी कर सकेंगी गैर जरूरी सामानों की डिलिवरी

    नए दिशा निर्देशों के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनियां जरूरी और गैर-जरूरी सामानों को कन्टेन्मेंट जोन छोड़कर हर जगह डिलिवरी कर सकते हैं. इसमें रेड जोन भी शामिल है.

  • 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3 : रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के नियमों के लेकर अगर हैं कन्फ्यूज तो पूरी जानकारी यहां पढ़ें

    4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3 : रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के नियमों के लेकर अगर हैं कन्फ्यूज तो पूरी जानकारी यहां पढ़ें

    कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के चलते भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. हालांकि इस दौरान कई तरह की रियायतें दी गई हैं. लेकिन ये सभी छूटें इस आधार पर तय होंगी कि आपका इलाका या जिला कि जोन में आता है. दरअसल सरकार ने देश के सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट दिया है. उन जोन के हिसाब से तय किया गया है कि कहां कितनी छूट देनी है. दरअसल इस बार के लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से सब कुछ एक बार दोबारा शुरू करने का प्लान है. कुल मिलाकर इस बार का लॉकडाउन पहली दो बार की तरह सख्त नहीं होगा. ग्रीन और रेड जोन में आने वाले जिलों में इस बार काफी रियायतें दी जा रही हैं.

'Lockdown 4 Rules' - 4 News Result(s)
  • दिल्ली में आज से चल सकेंगी ओला-उबर जैसी टैक्सी , OLA ने ड्राइवरों और पैसेंजरों के लिए बनाए 5-5 नियम

    दिल्ली में आज से चल सकेंगी ओला-उबर जैसी टैक्सी , OLA ने ड्राइवरों और पैसेंजरों के लिए बनाए 5-5 नियम

    ड्राइवरों के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार किसी कंटेनमेंट जोन में ओला कैब नहीं जाएगी. साथ ही सभी ड्राइवरों के लिए राइड के दौरान मास्क पहना अनिवार्य होगा और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सेल्फी खींचकर ऐप के जरिए ओला APP पर डालनी होगी. ड्राइवरों को राइड के दौरान अपने पास मास्क और सैनिटाइजर रखने होंगे.  हर राइड के बाद ड्राइवर को कार के कॉमन एरिया जैसे कि हैंडल सीट जैसी जगहों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा. ओला के नियम के अनुसार इवर और यात्री दोनों के पास यह विकल्प होगा कि दोनों में से किसी ने मास्क नहीं पहना है तो यात्रा रद्द की जा सकती है

  • लॉकडाउन  (Lockdown) और प्रवासी मजदूर :  इस बार चुनाव में अपने नेता को ये 10 तस्वीरें जरूर दिखाना

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    Lockdown 4 Rules: कोरोना वायरस  की वजह से लॉकडाउन 4 के दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 20 लाख करोड़ के पैकेज का भी आवंटन हो चुका है, इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कुछ प्रवासी मजदूरों से उनकी समस्याएं भी जान आए हैं. लेकिन सरकारों की ओर से प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए कोई ठोस रणनीति अभी तक सामने नहीं आई है. हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि वह राज्यों की मांग पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रही है.

  • Lockdown 4: ई-कॉमर्स कंपनियां रेड जोन में भी कर सकेंगी गैर जरूरी सामानों की डिलिवरी

    Lockdown 4: ई-कॉमर्स कंपनियां रेड जोन में भी कर सकेंगी गैर जरूरी सामानों की डिलिवरी

    नए दिशा निर्देशों के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनियां जरूरी और गैर-जरूरी सामानों को कन्टेन्मेंट जोन छोड़कर हर जगह डिलिवरी कर सकते हैं. इसमें रेड जोन भी शामिल है.

  • 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3 : रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के नियमों के लेकर अगर हैं कन्फ्यूज तो पूरी जानकारी यहां पढ़ें

    4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3 : रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के नियमों के लेकर अगर हैं कन्फ्यूज तो पूरी जानकारी यहां पढ़ें

    कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के चलते भारत में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. हालांकि इस दौरान कई तरह की रियायतें दी गई हैं. लेकिन ये सभी छूटें इस आधार पर तय होंगी कि आपका इलाका या जिला कि जोन में आता है. दरअसल सरकार ने देश के सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट दिया है. उन जोन के हिसाब से तय किया गया है कि कहां कितनी छूट देनी है. दरअसल इस बार के लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से सब कुछ एक बार दोबारा शुरू करने का प्लान है. कुल मिलाकर इस बार का लॉकडाउन पहली दो बार की तरह सख्त नहीं होगा. ग्रीन और रेड जोन में आने वाले जिलों में इस बार काफी रियायतें दी जा रही हैं.

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