Lg Vs Puducherry Government
- सब
- ख़बरें
-
LG बनाम पुदुच्चेरी सरकार: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के वित्त और भूमि संबंधी फैसले लागू करने पर लगाई रोक
- Tuesday June 4, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश सरकार सात जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग हो सकती है लेकिन इसमें वित्तीय और जमीन संबंधी लिया गया फैसला 21 जून तक लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने किरण बेदी की अर्जी पर पुदुच्चेरी सरकार को नोटिस जारी किया. मुख्यमंत्री नारायणसामी को भी मामले में पक्षकार बनाया, नारायणसामी को भी नोटिस भेजा गया. 21 जून को अगली सुनवाई है.
- ndtv.in
-
सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती
- Friday July 6, 2018
- भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.
- ndtv.in
-
LG बनाम पुदुच्चेरी सरकार: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के वित्त और भूमि संबंधी फैसले लागू करने पर लगाई रोक
- Tuesday June 4, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश सरकार सात जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग हो सकती है लेकिन इसमें वित्तीय और जमीन संबंधी लिया गया फैसला 21 जून तक लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने किरण बेदी की अर्जी पर पुदुच्चेरी सरकार को नोटिस जारी किया. मुख्यमंत्री नारायणसामी को भी मामले में पक्षकार बनाया, नारायणसामी को भी नोटिस भेजा गया. 21 जून को अगली सुनवाई है.
- ndtv.in
-
सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती
- Friday July 6, 2018
- भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.
- ndtv.in