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इंदौर में पर्चा वापस लेने वाले कांग्रेस उम्मीदवार को अग्रिम जमानत देने से अदालत का इनकार
- Saturday May 4, 2024
- Reported by: भाषा
इंदौर के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बम और उनके पिता के खिलाफ जमीन विवाद में 17 साल पहले एक व्यक्ति पर हमले के आरोप में दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 जोड़े जाने का 24 अप्रैल को आदेश दिया था.
- ndtv.in
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इंदौर में कांग्रेस को एक और झटका, एमपी हाईकोर्ट ने खारिज की 'डमी' उम्मीदवार की याचिका
- Tuesday April 30, 2024
- Reported by: भाषा
कांग्रेस के 'डमी' उम्मीदवार की ओर से कहा गया कि चूंकि बम ने पर्चा वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन आदेश) 1968 के तहत सिंह को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के साथ के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए.
- ndtv.in
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इंदौर :पर्चा वापस लेने वाले कांग्रेस उम्मीदवार पर दर्ज प्राथमिकी में हत्या के प्रयास का आरोप जोड़ा
- Tuesday April 30, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
जेएमएफसी ने अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल को 10 मई को एक सत्र न्यायालय के सामने पेश होने का आदेश भी दिया है. गोलीबारी के आरोपी सतवीर सिंह की मृत्यु हो चुकी है.
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इंदौर में पर्चा वापस लेने वाले कांग्रेस उम्मीदवार को अग्रिम जमानत देने से अदालत का इनकार
- Saturday May 4, 2024
- Reported by: भाषा
इंदौर के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बम और उनके पिता के खिलाफ जमीन विवाद में 17 साल पहले एक व्यक्ति पर हमले के आरोप में दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 जोड़े जाने का 24 अप्रैल को आदेश दिया था.
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इंदौर में कांग्रेस को एक और झटका, एमपी हाईकोर्ट ने खारिज की 'डमी' उम्मीदवार की याचिका
- Tuesday April 30, 2024
- Reported by: भाषा
कांग्रेस के 'डमी' उम्मीदवार की ओर से कहा गया कि चूंकि बम ने पर्चा वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन आदेश) 1968 के तहत सिंह को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के साथ के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए.
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इंदौर :पर्चा वापस लेने वाले कांग्रेस उम्मीदवार पर दर्ज प्राथमिकी में हत्या के प्रयास का आरोप जोड़ा
- Tuesday April 30, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: विजय शंकर पांडेय
जेएमएफसी ने अक्षय कांति बम और उनके पिता कांतिलाल को 10 मई को एक सत्र न्यायालय के सामने पेश होने का आदेश भी दिया है. गोलीबारी के आरोपी सतवीर सिंह की मृत्यु हो चुकी है.
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