India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राहुल सिंह |सोमवार सितम्बर 14, 2020 01:14 PM IST हिंदू मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिकों की शादी का केंद्र सरकार (Centre Govt) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में विरोध किया है. केंद्र सरकार ने कहा कि हमारी कानूनी प्रणाली, समाज और समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को मान्यता नहीं देती है. सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने दलील दी कि अदालत को ध्यान में रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केवल समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं.