India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार सितम्बर 21, 2022 07:28 AM IST याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील आदित्य सोंधी ने दलील दी कि एक छात्रा को सिर्फ इसलिए कि वह हिजाब पहनती है, एक कक्षा के अंदर अनुमति न देना भी अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है (राज्य जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा ).