Gst On Liquor
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क्या शराब पर भी लगेगा GST, महंगी हो जाएगी बियर? वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब
- Wednesday September 10, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या शराब (liquor) या पेट्रोल-डीजल जैसी चीजें कभी GST (Goods and Services Tax) के दायरे में आ सकती हैं. NDTV Profit के GST Conclave में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इसका जवाब दिया है.
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कोल्डड्रिंक के शौकीनों को बड़ा झटका, शराब पर कितना लगेगा टैक्स? GST रेट में बदलाव से आपकी जेब पर क्या होगा असर
- Thursday September 4, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
New GST Rates:अगर आप कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या तंबाकू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अब इसके लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा. इसके बाद आपके खर्चे में फर्क दिखना तय है.
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GST पर बोले मनीष सिसोदिया- प्रभावशाली लोगों के चलते रीयल एस्टेट, शराब जीएसटी से बाहर
- Tuesday May 30, 2017
- Edited by: ख़बर न्यूज़ डेस्क
सिसोदिया ने कहा, ‘‘शराब और रीयल एस्टेट लॉबी जीएसटी में हस्तक्षेप करने में सफल रही है. मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि इन दोनों क्षेत्रों को जीएसटी के दायरे से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व और प्रभावशाली लोग पारंपरिक रूप से रीयल एस्टेट के कारोबार में लगे रहे हैं.’’
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क्या शराब पर भी लगेगा GST, महंगी हो जाएगी बियर? वित्त मंत्री ने दिया ये जवाब
- Wednesday September 10, 2025
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अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या शराब (liquor) या पेट्रोल-डीजल जैसी चीजें कभी GST (Goods and Services Tax) के दायरे में आ सकती हैं. NDTV Profit के GST Conclave में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इसका जवाब दिया है.
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कोल्डड्रिंक के शौकीनों को बड़ा झटका, शराब पर कितना लगेगा टैक्स? GST रेट में बदलाव से आपकी जेब पर क्या होगा असर
- Thursday September 4, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
New GST Rates:अगर आप कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या तंबाकू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अब इसके लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे.ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा. इसके बाद आपके खर्चे में फर्क दिखना तय है.
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GST पर बोले मनीष सिसोदिया- प्रभावशाली लोगों के चलते रीयल एस्टेट, शराब जीएसटी से बाहर
- Tuesday May 30, 2017
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सिसोदिया ने कहा, ‘‘शराब और रीयल एस्टेट लॉबी जीएसटी में हस्तक्षेप करने में सफल रही है. मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि इन दोनों क्षेत्रों को जीएसटी के दायरे से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व और प्रभावशाली लोग पारंपरिक रूप से रीयल एस्टेट के कारोबार में लगे रहे हैं.’’
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