Gst On Health Insurance
- सब
- ख़बरें
-
सीनियर सिटिजन हेल्थ और टर्म इन्श्योरंस पर नहीं लगेगा GST! जल्द हो सकता है ऐलान, समझिए कितना फायदा होगा
- Sunday October 20, 2024
- Written by: समरजीत सिंह
काउंसिल ने पिछले महीने ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए एक 13 सदस्यी मंत्री समूह गठित की थी. इस समूह में सम्राट चौधरी के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री भी शामिल हैं.
- ndtv.in
-
लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर कितना लगता है GST? नितिन गडकरी ने इनपर टैक्स हटाने की रखी मांग
- Thursday August 1, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
GST On Health Insurance: मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 1 जुलाई 2017 में लागू किए गए जीएसटी ने देश के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है.
- ndtv.in
-
अखबारों की सुर्खियां : शिक्षा-स्वास्थ्य टैक्स फ्री; बीमा, बैंकिंग और फोन बिल महंगा
- Saturday May 20, 2017
- Reported by: सूर्यकांत पाठक
श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों की खबर दैनिक अखबारों के शनिवार के संस्करणों में सुर्खियां बने हैं. काउंसिल ने सेवाओं को भी वस्तुओं की तरह स्लैब में बांटकर कर निर्धारित कर दिए हैं. इन फैसलों से बीमा, बैंकिंग फोन बिल सहित अन्य वित्तीय सेवाएं कर बढ़ने के कारण महंगी हो जाएंगी. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूर्व की तरह कर से मुक्त रहेंगी. जीएसटी के तहत कर की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी.
- ndtv.in
-
सीनियर सिटिजन हेल्थ और टर्म इन्श्योरंस पर नहीं लगेगा GST! जल्द हो सकता है ऐलान, समझिए कितना फायदा होगा
- Sunday October 20, 2024
- Written by: समरजीत सिंह
काउंसिल ने पिछले महीने ही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए एक 13 सदस्यी मंत्री समूह गठित की थी. इस समूह में सम्राट चौधरी के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री भी शामिल हैं.
- ndtv.in
-
लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर कितना लगता है GST? नितिन गडकरी ने इनपर टैक्स हटाने की रखी मांग
- Thursday August 1, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
GST On Health Insurance: मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 1 जुलाई 2017 में लागू किए गए जीएसटी ने देश के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है.
- ndtv.in
-
अखबारों की सुर्खियां : शिक्षा-स्वास्थ्य टैक्स फ्री; बीमा, बैंकिंग और फोन बिल महंगा
- Saturday May 20, 2017
- Reported by: सूर्यकांत पाठक
श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों की खबर दैनिक अखबारों के शनिवार के संस्करणों में सुर्खियां बने हैं. काउंसिल ने सेवाओं को भी वस्तुओं की तरह स्लैब में बांटकर कर निर्धारित कर दिए हैं. इन फैसलों से बीमा, बैंकिंग फोन बिल सहित अन्य वित्तीय सेवाएं कर बढ़ने के कारण महंगी हो जाएंगी. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूर्व की तरह कर से मुक्त रहेंगी. जीएसटी के तहत कर की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी.
- ndtv.in