Former Coal Secretary Hc Gupta
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कोयला घोटाला केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की सजा
- Wednesday July 26, 2023
दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की जेल की सजा सुनाई है. उन्हें हिरासत में ले लिया गया है.
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ndtv.in
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कोयला घोटाला: कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव HC गुप्ता को 3 साल की जेल, अन्य 4 को भी सजा
- Wednesday December 5, 2018
पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज भारत पराशर ने कोयला घोटाले के एक मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के मामले में चार लोगों को सजा सुनाई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच सी गुप्ता के अलावा अन्य चार लोगों को सजा सुनाई है. पूर्व सचिव एच सी गुप्ता के साथ-साथ कोयला मंत्रालय के रिटायर्ड निदेशक के सी समरिया और कोयला मंत्रालय में उस समय के संयुक्त सचिव के एस क्रोफा को भी 3 साल कैद और 50 हज़ार का जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा, निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के प्रमोटर विकाश पटनी और उनके सहयोगी आनंद मलिक को 4 साल की सजा सुनाई गई है.
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ndtv.in
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कोयला घोटाला: अदालत ने पूर्व कोयला सचिव समेत अन्य को माना भ्रष्टाचार का दोषी
- Friday November 30, 2018
- NDTVKhabar News Desk
सीबीआई ने सितंबर 2012 में मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी. कोर्ट के आदेश के बाद सभी पांचों दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है और सजा पर दलीलों पर बहस तीन दिसंबर को होगी. दोषियों को अधिकतम सात साल के कारावास की सजा हो सकती है. बता दें कि कोयला आवंटन के एक ऐसे ही मामले में कुछ महीने पहले ही सीबीआई ने कांग्रेस के पूर्व सांसद व उद्योगपति नवीन जिंदल व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया.
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कोयला घोटाला केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे को चार साल की सजा
- Wednesday July 26, 2023
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कोयला घोटाला: कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव HC गुप्ता को 3 साल की जेल, अन्य 4 को भी सजा
- Wednesday December 5, 2018
पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज भारत पराशर ने कोयला घोटाले के एक मामले में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के मामले में चार लोगों को सजा सुनाई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच सी गुप्ता के अलावा अन्य चार लोगों को सजा सुनाई है. पूर्व सचिव एच सी गुप्ता के साथ-साथ कोयला मंत्रालय के रिटायर्ड निदेशक के सी समरिया और कोयला मंत्रालय में उस समय के संयुक्त सचिव के एस क्रोफा को भी 3 साल कैद और 50 हज़ार का जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा, निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के प्रमोटर विकाश पटनी और उनके सहयोगी आनंद मलिक को 4 साल की सजा सुनाई गई है.
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कोयला घोटाला: अदालत ने पूर्व कोयला सचिव समेत अन्य को माना भ्रष्टाचार का दोषी
- Friday November 30, 2018
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