Fine Of Rs 50
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उत्तर प्रदेश : बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को मारपीट के मामले में दो साल का कारावास
- Sunday August 6, 2023
- Reported by: भाषा
उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया को यहां की एक एमपी/एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई.अदालत ने पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दो साल कैद की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है.
- ndtv.in
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RBI की फोटो खींचने से रोका गया तो व्यक्ति पहुंचा कोर्ट, लगा 50,000 का जुर्माना
- Saturday July 8, 2017
- भाषा
एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बैंक के रखवालों ने उसे बैंक की तस्वीरें खींचने से रोक दिया था.
- ndtv.in
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बाल श्रम पर नए कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी, दो साल तक की कैद, 50,000 जुर्माने का प्रावधान
- Monday August 1, 2016
- Reported by: भाषा
बाल श्रम पर नये कानून को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है और अब किसी भी काम के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की कैद की सजा तथा उस पर 50,000 रुपये का अधिकतम जुर्माना लगेगा.
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उत्तर प्रदेश : बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को मारपीट के मामले में दो साल का कारावास
- Sunday August 6, 2023
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उत्तर प्रदेश के इटावा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामशंकर कठेरिया को यहां की एक एमपी/एमएलए अदालत ने साल 2011 में एक बिजली कंपनी के कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में शनिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई.अदालत ने पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दो साल कैद की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद सदस्यता भी जा सकती है.
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RBI की फोटो खींचने से रोका गया तो व्यक्ति पहुंचा कोर्ट, लगा 50,000 का जुर्माना
- Saturday July 8, 2017
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एक व्यक्ति ने भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ शिकायत करने के लिए केवल इसलिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि बैंक के रखवालों ने उसे बैंक की तस्वीरें खींचने से रोक दिया था.
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बाल श्रम पर नए कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी, दो साल तक की कैद, 50,000 जुर्माने का प्रावधान
- Monday August 1, 2016
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बाल श्रम पर नये कानून को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है और अब किसी भी काम के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की कैद की सजा तथा उस पर 50,000 रुपये का अधिकतम जुर्माना लगेगा.
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