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Mutual Fund Investment: ये 10 म्यूचुअल फंड 5 साल में आपके पैसे को कर सकते हैं डबल
- Monday September 23, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
Best Mutual Fund Schemes: AMFI के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2024 के दौरान, इक्विटी स्कीम्स में कुल निवेश 38,239 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो जुलाई 2024 में 37,113 करोड़ रुपये से 3.3 फीसदी ज्यादा है.
- ndtv.in
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ELSS vs Tax-Saving FD: शानदार रिटर्न के साथ टैक्स बचाने के लिए कहां निवेश करना है बेहतर? जानें यहां
- Friday June 23, 2023
- Reported by: BQ Prime Hindi, Edited by: अनिशा कुमारी
ELSS vs Tax-Saving FD: इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स-सेविंग FD और ELLS दोनों में ही आपको 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. लेकिन दोनों से जुड़े टैक्स छूट के प्रावधानों में कुछ अंतर भी है.
- ndtv.in
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Tax Saving Tips: इनकम टैक्स छूट का दावा करने के लिए इन स्कीम्स में करें निवेश, मिलेंगे कई फायदे
- Tuesday March 21, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
Tax Saving Schemes: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे सरकारी स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करने पर आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट (Tax Exemption) का दावा कर सकते हैं.
- ndtv.in
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आइए समझें टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड का निवेश क्यों है सबसे फायदेमंद
- Friday December 23, 2022
- Written by: राजीव मिश्र
म्यूचुअल फंड में एक फंड टैक्स सेविंग फंड भी होता है जिसे आम तौर पर ELSS (Equity Link Saving scheme) कहते हैं. चूंकि यह एक टैक्स सेविंग स्कीम है तो इसके साथ कुछ पाबंदियां भी आती हैं. यानि इस योजना में कुछ लॉकिन इन समय है. इससे साफ है कि इस दौरान आप निवेश की गई राशि को निकाल नहीं सकते हैं. अमूमन यह लॉकइन समय कम से कम तीन साल का होता है.
- ndtv.in
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46,800 रुपये इनकम टैक्स बचाने के आखिरी तीन दिन, 31 मार्च से पहले करें ये काम
- Tuesday March 29, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Savings : सेक्शन 80C के तहत आप 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर 46,800 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. यानी कि अगर आपने 1.50 लाख तक का निवेश कर रखा है तो धारा 80सी के तहत क्लेम कर सकते हैं.
- ndtv.in
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