Drunk Driving Lucknow
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ड्रिंक एंड ड्राइव पर बड़ा एक्शन: दो रात में 2654 लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ाए, लगा 2.65 करोड़ का जुर्माना
- Tuesday May 12, 2026
- Reported by: अजय कुमार दुबे, Edited by: प्रभांशु रंजन
शराब पीकर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है. पहली बार पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना या 6 माह जेल के प्रावधान है. दोबारा शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 15 हजार जुर्माना और 2 साल तक जेल की सजा दी जा सकती है.
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ndtv.in
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लखनऊ में थार ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, दो की मौत, 6 घायल
- Sunday September 21, 2025
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: मेघा शर्मा
थार सवार ने ई-रिक्शा पर गाढ़ी चढ़ाई. यह हादसा इतना भयानक था कि इसमें दो लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद थार सवार को पकड़ने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह अपनी गाड़ी छोड़ कर मौके से फरार हो गया.
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ड्रिंक एंड ड्राइव पर बड़ा एक्शन: दो रात में 2654 लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ाए, लगा 2.65 करोड़ का जुर्माना
- Tuesday May 12, 2026
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शराब पीकर वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है. पहली बार पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना या 6 माह जेल के प्रावधान है. दोबारा शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 15 हजार जुर्माना और 2 साल तक जेल की सजा दी जा सकती है.
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थार सवार ने ई-रिक्शा पर गाढ़ी चढ़ाई. यह हादसा इतना भयानक था कि इसमें दो लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद थार सवार को पकड़ने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह अपनी गाड़ी छोड़ कर मौके से फरार हो गया.
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