Delhi High Court On School Fee
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Delhi HC ने स्कूल फीस को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- ''ऑनलाइन पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं''
- Tuesday April 28, 2020
- Written by: मेघा शर्मा
कोर्ट का कहना है कि ई-शिक्षा प्रदान करने के लिए टीचर्स को अपने घरों में इंटरनेट कनेक्शन से लेकर बहुत सी चीजों पर खर्चा करना पड़ा होगा. कोर्ट ने कहा, ''क्या इन सब व्यवस्थाओं को कराने के बाद भी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.''
- ndtv.in
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Lockdown: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर हाईकोर्ट ने कहा, ट्यूशन फीस लेना सही लेकिन...
- Tuesday April 21, 2020
- Reported by: भाषा
School Fee During Coronavirus Lockdown: जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है और यह नीतिगत मामला है इसलिए अदालत इसमें हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है.
- ndtv.in
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प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी के लिए दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
- Thursday April 16, 2020
- Reported by: भाषा
Coronavirus: याचिका में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति बनने के बाद लाखों अभिभावक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं.
- ndtv.in
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कोर्ट का कहना है कि ई-शिक्षा प्रदान करने के लिए टीचर्स को अपने घरों में इंटरनेट कनेक्शन से लेकर बहुत सी चीजों पर खर्चा करना पड़ा होगा. कोर्ट ने कहा, ''क्या इन सब व्यवस्थाओं को कराने के बाद भी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.''
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