Delhi High Court On Amitabh Bachchan
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अमिताभ बच्चन का चेहरा, नाम, आवाज़ बिना अनुमति इस्तेमाल न किया जाए : टेलीकॉम मिनिस्ट्री से दिल्ली HC
- Friday November 25, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि प्रथम दृष्टया अभिनेता के पक्ष में मामला बनता है. ये कथित तौर पर बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है. अभिनेता की अनुमति के बिना अभिनेता की सेलिब्रिटी स्थिति का उपयोग किया जा रहा है.
- ndtv.in
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दिल्ली HC में याचिका, कोरोना जागरूकता कॉलर ट्यून से अमिताभ की आवाज हटाने का किया अनुरोध
- Thursday January 7, 2021
- Reported by: भाषा
Caller Tune on COVID Awareness: दिल्ली निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए निवारक उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने की खातिर अमिताभ बच्चन की आवाज का इस्तेमाल किया जबकि सुपरस्टार के साथ-साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इससे बच नहीं सके.
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अमिताभ बच्चन का चेहरा, नाम, आवाज़ बिना अनुमति इस्तेमाल न किया जाए : टेलीकॉम मिनिस्ट्री से दिल्ली HC
- Friday November 25, 2022
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हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि प्रथम दृष्टया अभिनेता के पक्ष में मामला बनता है. ये कथित तौर पर बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है. अभिनेता की अनुमति के बिना अभिनेता की सेलिब्रिटी स्थिति का उपयोग किया जा रहा है.
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- Thursday January 7, 2021
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Caller Tune on COVID Awareness: दिल्ली निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए निवारक उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने की खातिर अमिताभ बच्चन की आवाज का इस्तेमाल किया जबकि सुपरस्टार के साथ-साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इससे बच नहीं सके.
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