Crpc Section 125
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पत्नी की भरण-पोषण राशि पति की आय के लगभग 25 प्रतिशत तक हो सकती है,पढ़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
- Wednesday January 14, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: Sachin Jha Shekhar
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पति ने किसी शारीरिक अक्षमता का दावा नहीं किया है इसलिए कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता/पति एक स्वस्थ व्यक्ति है और इसलिए वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की अपनी पवित्र दायित्व से पीछे नहीं हट सकता.
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'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- Tuesday January 13, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: पीयूष जयजान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.
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मुस्लिम तलाकशुदा महिला गुजारा भत्ते की हकदार है या नहीं? SC ने सुरक्षित रखा फैसला
- Wednesday February 21, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई की है. इसमें एक मुस्लिम महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दाखिल कर अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की है.
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कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पति ने किसी शारीरिक अक्षमता का दावा नहीं किया है इसलिए कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता/पति एक स्वस्थ व्यक्ति है और इसलिए वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की अपनी पवित्र दायित्व से पीछे नहीं हट सकता.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.
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जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई की है. इसमें एक मुस्लिम महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दाखिल कर अपने पति से गुजारा भत्ते की मांग की है.
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