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मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- गंभीर विचार की जरूरत
- Wednesday January 21, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है.
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"फ्रीबी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई ज़रूरी..." : CJI ने मामला तीन जजों की बेंच को भेजा
- Friday August 26, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री बी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरी है. इस मामले को उन्होंने तीन जजों की बेंच को भेज दिया है. इस पर चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी.
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फ्रीबी पर चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं दे रहे, लेकिन चर्चा की ज़रूरत : CJI
- Tuesday August 23, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
CJI ने कहा कि फ्रीबिज पर रोक के लिए हम चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में चर्चा की जरूरत है. यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. मान लीजिए केंद्र एक ऐसा कानून बनाता है, जो राज्य मुफ्त नहीं दे सकते, क्या तब हम यह भी कह सकते हैं कि इस तरह का कानून न्यायिक जांच के लिए खुला नहीं है.
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मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- गंभीर विचार की जरूरत
- Wednesday January 21, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है.
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"फ्रीबी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई ज़रूरी..." : CJI ने मामला तीन जजों की बेंच को भेजा
- Friday August 26, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री बी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरी है. इस मामले को उन्होंने तीन जजों की बेंच को भेज दिया है. इस पर चार हफ्ते बाद सुनवाई होगी.
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फ्रीबी पर चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं दे रहे, लेकिन चर्चा की ज़रूरत : CJI
- Tuesday August 23, 2022
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CJI ने कहा कि फ्रीबिज पर रोक के लिए हम चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में चर्चा की जरूरत है. यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. मान लीजिए केंद्र एक ऐसा कानून बनाता है, जो राज्य मुफ्त नहीं दे सकते, क्या तब हम यह भी कह सकते हैं कि इस तरह का कानून न्यायिक जांच के लिए खुला नहीं है.
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