Chamber Of Cji
- सब
- ख़बरें
-
EXCLUSIVE: भीतर से देखें देश के CJI का चैम्बर - यहां फ़ाइलों के तामझाम में नहीं उलझता इंसाफ़
- Thursday April 11, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: वंदना वर्मा
पेपरलेस और डिजिटल कोर्ट की वकालत करने वाले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने चैंबर से भी एक मिसाल कायम की है. उनके कार्यालय में कंप्यूटर और टेलीफोन के बीच में फाइलों का ढेर नहीं मिलेगा. चैंबर में एकमात्र फाइल थी, जिसमें दिन का शेड्यूल था.
- ndtv.in
-
बार प्रमुख के साथ तीखी बहस के बाद ‘होली मिलन’ कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़
- Saturday March 4, 2023
- Reported by: भाषा
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित ‘होली मिलन’ कार्यक्रम से दूरी बना ली, जिसमें उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था. बृहस्पतिवार को, अप्पू घर की जमीन वकीलों के ‘चैम्बर’ के लिए आवंटित करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश और एससीबीए प्रमुख विकास सिंह के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी. चीफ जस्टिस को वरिष्ठ अधिवक्ता को यह निर्देश देना पड़ा था कि वह ऊंची आवाज में नहीं बोलें और अदालत कक्ष से बाहर चले जाएं.
- ndtv.in
-
EXCLUSIVE: भीतर से देखें देश के CJI का चैम्बर - यहां फ़ाइलों के तामझाम में नहीं उलझता इंसाफ़
- Thursday April 11, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: वंदना वर्मा
पेपरलेस और डिजिटल कोर्ट की वकालत करने वाले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने चैंबर से भी एक मिसाल कायम की है. उनके कार्यालय में कंप्यूटर और टेलीफोन के बीच में फाइलों का ढेर नहीं मिलेगा. चैंबर में एकमात्र फाइल थी, जिसमें दिन का शेड्यूल था.
- ndtv.in
-
बार प्रमुख के साथ तीखी बहस के बाद ‘होली मिलन’ कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़
- Saturday March 4, 2023
- Reported by: भाषा
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित ‘होली मिलन’ कार्यक्रम से दूरी बना ली, जिसमें उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था. बृहस्पतिवार को, अप्पू घर की जमीन वकीलों के ‘चैम्बर’ के लिए आवंटित करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश और एससीबीए प्रमुख विकास सिंह के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी. चीफ जस्टिस को वरिष्ठ अधिवक्ता को यह निर्देश देना पड़ा था कि वह ऊंची आवाज में नहीं बोलें और अदालत कक्ष से बाहर चले जाएं.
- ndtv.in