Central Government Office Guideline
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कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किए निर्देश, रखना होगा इन बातों का ख्याल
- Tuesday June 9, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं. सरकारी निर्देश के अनुसार अब केवल वह कर्मचारियों ही दफ्तर आ सकते हैं जिनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं हैं. अगर किसी कर्मचारी को सर्दी, खांसी या बुखार है तो उसे घर पर ही रहना होगा. इसके अलावा कंटेनमेंट ज़ोन में रह रहे अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे. जब तक उनका इलाका कंटेनमेंट ज़ोन से नहीं हट जाता तब तब वह घर पर ही रहकर काम करेंगे.
- ndtv.in
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केंद्र सरकार के दफ्तरों में उप सचिव और उनसे ऊपर के अधिकारी रहेंगे मौजूद, MHA ने जारी की गाइडलाइन
- Sunday April 19, 2020
- Reported by: भाषा
देश में लागू लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा, "सभी मंत्रालय, विभाग और उनके अंतर्गत आने वाले कार्यालय उप सचिव और इनसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे." दिशानिर्देश के मुताबिक, ‘‘बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यालय में जरूरत के मुताबिक अधिकतम 33 प्रतिशत उपस्थिति होगी."
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कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किए निर्देश, रखना होगा इन बातों का ख्याल
- Tuesday June 9, 2020
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केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं. सरकारी निर्देश के अनुसार अब केवल वह कर्मचारियों ही दफ्तर आ सकते हैं जिनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं हैं. अगर किसी कर्मचारी को सर्दी, खांसी या बुखार है तो उसे घर पर ही रहना होगा. इसके अलावा कंटेनमेंट ज़ोन में रह रहे अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे. जब तक उनका इलाका कंटेनमेंट ज़ोन से नहीं हट जाता तब तब वह घर पर ही रहकर काम करेंगे.
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केंद्र सरकार के दफ्तरों में उप सचिव और उनसे ऊपर के अधिकारी रहेंगे मौजूद, MHA ने जारी की गाइडलाइन
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देश में लागू लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा, "सभी मंत्रालय, विभाग और उनके अंतर्गत आने वाले कार्यालय उप सचिव और इनसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे." दिशानिर्देश के मुताबिक, ‘‘बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यालय में जरूरत के मुताबिक अधिकतम 33 प्रतिशत उपस्थिति होगी."
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