Cash Purchases
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कैश में गहने खरीदने वालों पर नकेल कसने के लिए ये है मोदी सरकार की नई चाल
- Sunday February 19, 2017
- Written by: पंकज विजय
अब अगर कैश देकर 2 लाख रुपये से ज्यादा के गहने खरीदेंगे तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी. जी हां! आगामी एक अप्रैल से दो लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी खरीदने पर 1 प्रतिशत टीसीएस (स्रोत पर कर- tax collected at source) देना होगा. अभी तक इसकी सीमा 5 लाख रुपये थी.
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ndtv.in
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नोटबंदी : सोने के बाद अब महंगी कारों पर आयकर विभाग की नजर, डीलरों को भेजा गया नोटिस
- Tuesday December 27, 2016
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: राजीव मिश्र
आयकर विभाग की नजर अब ऐसी लग्जरी कारों पर है जो नोटबंदी के बाद खरीदी गई हैं. शक है कि कई लोगों ने अपने कालेधन को ऐसी लग्जरी कारें खरीदने में खपा दिया है.
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अब अगर कैश देकर 2 लाख रुपये से ज्यादा के गहने खरीदेंगे तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी. जी हां! आगामी एक अप्रैल से दो लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी खरीदने पर 1 प्रतिशत टीसीएस (स्रोत पर कर- tax collected at source) देना होगा. अभी तक इसकी सीमा 5 लाख रुपये थी.
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आयकर विभाग की नजर अब ऐसी लग्जरी कारों पर है जो नोटबंदी के बाद खरीदी गई हैं. शक है कि कई लोगों ने अपने कालेधन को ऐसी लग्जरी कारें खरीदने में खपा दिया है.
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