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अपने ही बैंक खाते से निकाला पैसा तो क्या फिर से जमा करने पर देना होगा टैक्स? इस कानूनी फैसले से समझिए
- Monday April 27, 2026
- Edited by: शुभम उपाध्याय
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. अगर आपने बैंक से पैसे निकाले और बाद में वही कैश वापस जमा किया है, तो टैक्स डिपार्टमेंट इसे अनडिक्लेयर्ड इनकम मानकर टैक्स नहीं ठोक सकता.
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ndtv.in
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Cash Gift Rules: फैमिली से मिले कैश गिफ्ट पर Tax बचाने के लिए पास रखें ये 3 सबूत, वरना आ सकता है नेटिस
- Monday February 23, 2026
- Written by: अनिशा कुमारी
Cash Gift Tax Rules: परिवार या रिश्तेदारों से मिला कैश गिफ्ट कानूनन टैक्स फ्री होता है लेकिन इसके लिए सबूत जरूरी हैं.टैक्स विभाग बड़े कैश डिपॉजिट पर कभी भी आपसे स्पष्टीकरण या जवाब मांग सकता है.गिफ्ट देने वाले व्यक्ति की पहचान बताना आपकी जिम्मेदारी है.
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ndtv.in
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बैंकिंग को लेकर आज से लागू हुआ नया नियम! अब ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए PAN-Aadhaar नंबर देना अनिवार्य
- Thursday May 26, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
New Banking Rules: आज के बाद से एक वित्त वर्ष में अपने बैंक अकाउंट से 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश विथड्रॉल या डिपॉजिट करने वाले लोगों को अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर भी देना होगा. यह नियम को-ऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट वालों पर भी लागू होगा.
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ndtv.in
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बैंक से 20 लाख रुपये से अधिक निकालने-जमा करने पर अब PAN या Aadhaar नंबर देना जरूरी
- Wednesday May 11, 2022
- Reported by: भाषा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि एक वित्त वर्ष में बैंकों से बड़ी राशि का लेनदेन करने के लिए पैन नंबर की जानकारी देना या आधार की बायोमीट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा.
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अपने ही बैंक खाते से निकाला पैसा तो क्या फिर से जमा करने पर देना होगा टैक्स? इस कानूनी फैसले से समझिए
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इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. अगर आपने बैंक से पैसे निकाले और बाद में वही कैश वापस जमा किया है, तो टैक्स डिपार्टमेंट इसे अनडिक्लेयर्ड इनकम मानकर टैक्स नहीं ठोक सकता.
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- Written by: अनिशा कुमारी
Cash Gift Tax Rules: परिवार या रिश्तेदारों से मिला कैश गिफ्ट कानूनन टैक्स फ्री होता है लेकिन इसके लिए सबूत जरूरी हैं.टैक्स विभाग बड़े कैश डिपॉजिट पर कभी भी आपसे स्पष्टीकरण या जवाब मांग सकता है.गिफ्ट देने वाले व्यक्ति की पहचान बताना आपकी जिम्मेदारी है.
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New Banking Rules: आज के बाद से एक वित्त वर्ष में अपने बैंक अकाउंट से 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश विथड्रॉल या डिपॉजिट करने वाले लोगों को अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर भी देना होगा. यह नियम को-ऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट वालों पर भी लागू होगा.
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- Wednesday May 11, 2022
- Reported by: भाषा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अधिसूचना में कहा कि एक वित्त वर्ष में बैंकों से बड़ी राशि का लेनदेन करने के लिए पैन नंबर की जानकारी देना या आधार की बायोमीट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा.
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