Cab Aggregator Rules
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे UP में ओला-उबर के बदलेंगे नियम, अब सुरक्षा ज्यादा, किराया कम
- Tuesday March 10, 2026
- Written by: निलेश कुमार
Ola, Uber, Rapido जैसी कंपनियां 'पीक ऑवर्स' के नाम पर कई गुना ज्यादा किराया वसूलती थीं. अब पंजीकरण अनिवार्य होने से सरकार किराए की सीमा तय कर सकेगी, जिससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा.
-
ndtv.in
-
Ola-Uber कैब बुक करते समय महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर! टिप देने के नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव, जानें सब कुछ
- Friday December 26, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Motor Vehicle Aggregators Guidelines 2025: कैब कंपनियों को अपने ऐप्स में जरूरी बदलाव करने होंगे, ताकि यात्रियों को ड्राइवर का जेंडर चुनने का विकल्प मिल सके. अगर कोई एग्रीगेटर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है.
-
ndtv.in
-
पीक आवर्स में कैब महंगी! Ola-Uber अब वसूल सकेंगी दोगुना किराया; जानें और क्या नियम बदले
- Wednesday July 2, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: मनोज शर्मा
परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना तक वसूल सकेंगे. अभी अधिकतम डेढ़ गुना वसूलने की इजाजत है. इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं.
-
ndtv.in
-
नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे UP में ओला-उबर के बदलेंगे नियम, अब सुरक्षा ज्यादा, किराया कम
- Tuesday March 10, 2026
- Written by: निलेश कुमार
Ola, Uber, Rapido जैसी कंपनियां 'पीक ऑवर्स' के नाम पर कई गुना ज्यादा किराया वसूलती थीं. अब पंजीकरण अनिवार्य होने से सरकार किराए की सीमा तय कर सकेगी, जिससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा.
-
ndtv.in
-
Ola-Uber कैब बुक करते समय महिलाएं चुन सकेंगी फीमेल ड्राइवर! टिप देने के नियमों में भी हुआ बड़ा बदलाव, जानें सब कुछ
- Friday December 26, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Motor Vehicle Aggregators Guidelines 2025: कैब कंपनियों को अपने ऐप्स में जरूरी बदलाव करने होंगे, ताकि यात्रियों को ड्राइवर का जेंडर चुनने का विकल्प मिल सके. अगर कोई एग्रीगेटर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है.
-
ndtv.in
-
पीक आवर्स में कैब महंगी! Ola-Uber अब वसूल सकेंगी दोगुना किराया; जानें और क्या नियम बदले
- Wednesday July 2, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: मनोज शर्मा
परिवहन मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कैब एग्रीगेटर अब पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना तक वसूल सकेंगे. अभी अधिकतम डेढ़ गुना वसूलने की इजाजत है. इसके अलावा बिना ठोस वजह के राइड कैंसल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने जैसे कई नियम भी बनाए गए हैं.
-
ndtv.in