Bijnor Love Jihad Case
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लव जिहाद के मामले में जेल भेजे गए बिजनौर के मुस्लिम लड़के की नहीं हो पाई जमानत
- Friday January 8, 2021
- Reported by: कमाल खान
पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मानती है कि लड़की को अगवा कर लिया गया था. उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी का इरादा था. नए कानून के तहत ऐसे मामले में दस साल की सजा है.
- ndtv.in
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बर्थडे पार्टी के बाद 'धर्मांतरण' के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम किशोर को नहीं मिली राहत
- Wednesday January 6, 2021
- Reported by: आलोक पांडे, Translated by: आनंद नायक
बिजनौर के पुलिस प्रमुख डॉ. धमवीर सिंह ने कहा, 'हमने 15 दिसंबर को केस फाइल किया था और एक पुलिस अफसर इसकी तफ्तीश कर रहा था. सबूतों, मेडिकल परीक्षण और लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के आधार पर हमने IPC, POCSO Act, SC/ST कानून और धर्मातरण कानून के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है.'
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लव जिहाद के मामले में जेल भेजे गए बिजनौर के मुस्लिम लड़के की नहीं हो पाई जमानत
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पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मानती है कि लड़की को अगवा कर लिया गया था. उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी का इरादा था. नए कानून के तहत ऐसे मामले में दस साल की सजा है.
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- Wednesday January 6, 2021
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बिजनौर के पुलिस प्रमुख डॉ. धमवीर सिंह ने कहा, 'हमने 15 दिसंबर को केस फाइल किया था और एक पुलिस अफसर इसकी तफ्तीश कर रहा था. सबूतों, मेडिकल परीक्षण और लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान के आधार पर हमने IPC, POCSO Act, SC/ST कानून और धर्मातरण कानून के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है.'
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