Bijnor Couple Case
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लिव-इन हो या निकाह, बालिगों के रिश्ते में परिवार का दखल नहीं चलेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Saturday May 16, 2026
- Written by: Deepak Gambhir, Edited by: धीरज आव्हाड़
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि लड़का-लड़की बालिग हैं, तो उनके रिश्ते में परिवार किसी भी तरह का दखल नहीं दे सकता. बिजनौर के एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लिव-इन हो या निकाह, दोनों को साथ रहने और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की पूरी आजादी है.
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ndtv.in
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21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Thursday May 14, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: रविकांत ओझा
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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लिव-इन हो या निकाह, बालिगों के रिश्ते में परिवार का दखल नहीं चलेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि लड़का-लड़की बालिग हैं, तो उनके रिश्ते में परिवार किसी भी तरह का दखल नहीं दे सकता. बिजनौर के एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लिव-इन हो या निकाह, दोनों को साथ रहने और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की पूरी आजादी है.
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Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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