Bharatiya Nyay Sanhita
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दिल्ली में नए कानून के तहत पहली FIR, कमला मार्किट थाने में हुई दर्ज
- Monday July 1, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तिलकराज
दिल्ली में नए कानून के तहत पहली FIR कमला मार्किट थाने में दर्ज हुई है. पुलिस ने नए कानून BNS की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
- ndtv.in
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Explainer : 'हिट-एंड-रन' कानून में ऐसा क्या बदला, जिसकी वजह से देशभर में हुआ 'चक्का जाम'
- Tuesday January 2, 2024
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: चंदन वत्स
सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि वाहन चालक जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर दुर्घटना करके, जिसमें किसी की मौत हो जाती है वहां से भाग जाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई सख़्त होनी चाहिए.
- ndtv.in
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"एडल्टरी, होमोसेक्सुअलिटी फिर हों अपराध के दायरे में" : पैनल की केंद्र से सिफारिश, अब SC के फैसले पर नजर
- Tuesday November 14, 2023
- Reported by: सुनील प्रभु, Edited by: अंजलि कर्मकार
गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट चाहती है कि एडल्टरी कानून को थोड़ा बदलकर क्राइम के दायरे में वापस लाया जाए. इसका मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों को सजा का सामना करना पड़ेगा.
- ndtv.in
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- Monday July 1, 2024
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दिल्ली में नए कानून के तहत पहली FIR कमला मार्किट थाने में दर्ज हुई है. पुलिस ने नए कानून BNS की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि वाहन चालक जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर दुर्घटना करके, जिसमें किसी की मौत हो जाती है वहां से भाग जाते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई सख़्त होनी चाहिए.
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गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट चाहती है कि एडल्टरी कानून को थोड़ा बदलकर क्राइम के दायरे में वापस लाया जाए. इसका मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों को सजा का सामना करना पड़ेगा.
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