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SC ने कहा- शिक्षा के अधिकार का मकसद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, इसके लिए प्रतिभावान शिक्षक होने चाहिए
- Friday November 20, 2020
UP Assistant Teacher Recruitment: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का मकसद बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है और इसके लिये शिक्षकों का प्रतिभावान और श्रेष्ठ होना जरूरी है. न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति एम एम शांतानागौडार की पीठ ने उत्तर प्रदेश में 2019 के लिये सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में योग्यता के लिये न्यूनतम अंक 65 और 60 प्रतिशत निर्धारित करने के राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुये यह टिप्पणी की. शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार का प्रयास श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन करना है और इसलिए उसका यह कदम पूरी तरह से न्यायोचित है.
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ndtv.in
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SC ने कहा- शिक्षा के अधिकार का मकसद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, इसके लिए प्रतिभावान शिक्षक होने चाहिए
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UP Assistant Teacher Recruitment: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार का मकसद बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है और इसके लिये शिक्षकों का प्रतिभावान और श्रेष्ठ होना जरूरी है. न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति एम एम शांतानागौडार की पीठ ने उत्तर प्रदेश में 2019 के लिये सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में योग्यता के लिये न्यूनतम अंक 65 और 60 प्रतिशत निर्धारित करने के राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुये यह टिप्पणी की. शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार का प्रयास श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन करना है और इसलिए उसका यह कदम पूरी तरह से न्यायोचित है.
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