Aparna Purohit
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सरकार OTT प्लेटफार्म को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रही? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
- Friday August 30, 2024
ओटीटी (OTT) प्लेटफार्म को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला द्वारा अपनी पत्नी पायल से तलाक लेने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
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'ताडंव' विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम वीडियो की भारत प्रमुख अपर्णा पुरोहित को दी बड़ी राहत
- Saturday December 10, 2022
वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर दर्ज एफआईआर में अमेजन प्राइम वीडियो की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एम एम सुंदरेश की पीठ ने यह देखते हुए राहत दी कि पुरोहित जांच में सहयोग कर रही हैं.
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अमेज़न इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तार नहीं किया जाए : सुप्रीम कोर्ट
- Friday March 5, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वेब सीरीज वाले मामले में पुलिस केस का सामना कर रही अमेज़न इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी की संभावना को खारिज किया है और कहा है कि पुरोहित को गिरफ्तार नहीं किया जाए.
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'तांडव' विवाद में अमेजन की शीर्ष अधिकारी को गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं
- Thursday February 25, 2021
नोएडा मामले में अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ ने अपने 20 पेज के आदेश में कहा, 'आवेदक का व्यवहार दिखाता है कि उसका देश के कानून के प्रति नाममात्र का सम्मान है और उसका व्यवहार उसे कोर्ट से किसी तरह की राहत का हकदार नहीं बनाता.'
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- Friday August 30, 2024
ओटीटी (OTT) प्लेटफार्म को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला द्वारा अपनी पत्नी पायल से तलाक लेने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
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- Saturday December 10, 2022
वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर दर्ज एफआईआर में अमेजन प्राइम वीडियो की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एम एम सुंदरेश की पीठ ने यह देखते हुए राहत दी कि पुरोहित जांच में सहयोग कर रही हैं.
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- Friday March 5, 2021
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नोएडा मामले में अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ ने अपने 20 पेज के आदेश में कहा, 'आवेदक का व्यवहार दिखाता है कि उसका देश के कानून के प्रति नाममात्र का सम्मान है और उसका व्यवहार उसे कोर्ट से किसी तरह की राहत का हकदार नहीं बनाता.'
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