Anil Tuteja
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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में दो रिटायर्ड IAS अफसर ईडी की गिरफ्त में
- Tuesday September 23, 2025
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पहले दो हफ्ते आरोपी ईडी की कस्टडी में और अगले दो हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहेंगे. उसके बाद ही उन्हें ज़मानत मिल सकती है. घोटाले का खुलासा 2015 में हुआ था.
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नेताओं-अफसरों का संरक्षण, कहानी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की, जिसमें पूर्व CM के बेटे हुए गिरफ्तार
- Sunday July 20, 2025
Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री का बेटा चैतन्य बघेल न केवल काली कमाई के तार जोड़ रहा था, बल्कि उसे रियल एस्टेट में बदलकर एक ऐसी दुनिया बना रहा था जहां कैश के बदले सत्ता मिलती थी.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा को दी जमानत
- Tuesday April 15, 2025
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अनिल टुटेजा लगभग एक वर्ष से हिरासत में है. मामले में 20 से अधिक आरोपी और 30 से अधिक अभियोजन गवाह हैं. सह-आरोपियों को भी इसी आधार पर पहले ही जमानत दी जा चुकी है.
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सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के ‘सरगना’ : ईडी
- Thursday April 25, 2024
ईडी ने दावा किया कि टुटेजा की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को ‘‘भारी नुकसान’’ हुआ. टुटेजा पिछले साल सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे. उन्हें आखिरी बार छत्तीसगढ़ के उद्योग और वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था.
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छत्तीसगढ़ : ED ने शराब घोटाला मामले में रिटायर्ड IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया
- Sunday April 21, 2024
सूत्रों ने बताया कि आईएएस अधिकारी को बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में ले लिया गया और उन्हें रिमांड पर लेने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की संभावना है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : कोर्ट पूर्व IAS अधिकारी और उनके बेटे के खिलाफ रद्द कर सकता है केस
- Friday April 5, 2024
पीठ ने कहा कि यह मौजूदा शिकायत को रद्द करेगी और यह बयान दर्ज करेगी कि एजेंसी कानून के अनुसार एक नयी शिकायत दर्ज करना चाहती है. पिता-पुत्र की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि मामले में अन्य सह-आरोपी हैं और उनके खिलाफ भी शिकायत रद्द की जानी चाहिए.
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- Sunday July 20, 2025
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- Tuesday April 15, 2025
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- Friday April 5, 2024
पीठ ने कहा कि यह मौजूदा शिकायत को रद्द करेगी और यह बयान दर्ज करेगी कि एजेंसी कानून के अनुसार एक नयी शिकायत दर्ज करना चाहती है. पिता-पुत्र की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि मामले में अन्य सह-आरोपी हैं और उनके खिलाफ भी शिकायत रद्द की जानी चाहिए.
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