Allahabad High Court Comments On Maintenance For Wife
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'Allahabad High Court Comments On Maintenance For Wife' - 1 News Result(s)
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कमाने और खुद में सक्षम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Friday December 12, 2025
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं है और याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है. साथ ही कोर्ट ने नोएडा फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करते हुए याची पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया.
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ndtv.in
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कमाने और खुद में सक्षम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पत्नी किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं है और याचिकाकर्ता से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है. साथ ही कोर्ट ने नोएडा फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करते हुए याची पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया.
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