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Coronavirus: अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला
- Wednesday July 15, 2020
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
Coronavirus: जीएसटी कानून के तहत गठित लीगल बॉडी 'Authority for Advance Ruling' ने तय किया है कि अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स (Hand Sanitizers) पर 18% जीएसटी लगेगी. गोवा की एक कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अथॉरिटी ने फैसला सुनाया है. कंपनी ने याचिका दायर कर गुज़ारिश की थी कि अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी 12% लगाया जाए.
- ndtv.in
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कर्नाटक एडवांस रूलिंग्स अथॉरिटी ने बताया - रोटी के बदले पराठे खाने पर देना होगा अधिक टैक्स
- Friday June 12, 2020
- Edited by: सचिन झा शेखर
क्या जीएसटी कानूनों के तहत पराठे रोटियों से अलग हैं? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स की कर्नाटक पीठ के एक फैसले के अनुसार, पराठे रोटियां नहीं हैं और इसलिए रोटियों के लिए 5 प्रतिशत की तुलना में 18 प्रतिशत की उच्च जीएसटी दर से कर लगाया जा सकता है.
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Coronavirus: अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला
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- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक
Coronavirus: जीएसटी कानून के तहत गठित लीगल बॉडी 'Authority for Advance Ruling' ने तय किया है कि अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स (Hand Sanitizers) पर 18% जीएसटी लगेगी. गोवा की एक कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अथॉरिटी ने फैसला सुनाया है. कंपनी ने याचिका दायर कर गुज़ारिश की थी कि अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी 12% लगाया जाए.
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क्या जीएसटी कानूनों के तहत पराठे रोटियों से अलग हैं? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स की कर्नाटक पीठ के एक फैसले के अनुसार, पराठे रोटियां नहीं हैं और इसलिए रोटियों के लिए 5 प्रतिशत की तुलना में 18 प्रतिशत की उच्च जीएसटी दर से कर लगाया जा सकता है.
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