India | Reported by: NDTV Newsdesk |बुधवार मार्च 23, 2022 07:39 PM IST हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'हमारे विचार से विवाह की संस्था किसी मनुष्य को विशेषाधिकार या किसी क्रूर जानवर की तरह व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं दे देती, न ही दे सकती है. यदि यह एक आदमी के लिए दंडनीय है तो दंडनीय ही होना चाहिहए भले ही यह आदमी एक पति हो.'