India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र |बुधवार फ़रवरी 9, 2022 11:12 PM IST केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग के खिलाफ आदेश पारित किया है. उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने भारत में सेंसोडाइन उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है. सीसीपीए ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GSK) कंज्यूमर हेल्थकेयर लिमिटेड को भारत में सेंसोडाइन का विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है.सीसीपीए ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि विज्ञापन में टूथपेस्ट का सत्यापन विदेशी दंत चिकित्सक करते हैं.