Death Penalty For Child Rape
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रेप के मामलों को लेकर बच्चों ने हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से पूछा सवाल
- Tuesday April 24, 2018
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली पुलिस और हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने दिल्ली के बाराखम्भा थाने में स्कूली बच्चों की क्लास ली. बच्चों को पोलिसिंग, न्यायिक प्रक्रिया और बाल अपराध के बारे में बताया गया. यहां बच्चों ने भी बच्चियों के साथ रेप मामलों को लेकर तीखे सवाल पूछे.
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ndtv.in
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क्या 14 से 16 साल की लड़कियां बच्ची नहीं हैं? अभिनेता कमल हासन ने पूछा
- Sunday April 22, 2018
- भाषा
अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने रविवार को मंजूर किए गए अध्यादेश में सिर्फ 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किए जाने पर हैरानगी जताते हुए कहा कि क्या 14, 15 और 16 साल की लड़कियां बच्चे नहीं हैं.
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ndtv.in
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राजस्थान में नया कानून पास, 12 साल तक की लड़कियों से रेप करने पर सजा-ए-मौत
- Saturday March 10, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
महिलाओं और बच्चियों से हो रही रेप की घटनाओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसके तहत 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के अभियुक्तों को मृत्युदंड का प्रावधान है. दरअसल, राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. विधेयक को कानूनी अमलीजामा पहनाने के बाद राजस्थान मध्यप्रदेश के बाद दूसरा राज्य होगा जहां 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के लिए प्राणदंड का प्रावधान होगा.
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रेप के मामलों को लेकर बच्चों ने हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस से पूछा सवाल
- Tuesday April 24, 2018
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दिल्ली पुलिस और हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ने दिल्ली के बाराखम्भा थाने में स्कूली बच्चों की क्लास ली. बच्चों को पोलिसिंग, न्यायिक प्रक्रिया और बाल अपराध के बारे में बताया गया. यहां बच्चों ने भी बच्चियों के साथ रेप मामलों को लेकर तीखे सवाल पूछे.
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अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने रविवार को मंजूर किए गए अध्यादेश में सिर्फ 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किए जाने पर हैरानगी जताते हुए कहा कि क्या 14, 15 और 16 साल की लड़कियां बच्चे नहीं हैं.
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- Saturday March 10, 2018
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महिलाओं और बच्चियों से हो रही रेप की घटनाओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसके तहत 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के अभियुक्तों को मृत्युदंड का प्रावधान है. दरअसल, राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. विधेयक को कानूनी अमलीजामा पहनाने के बाद राजस्थान मध्यप्रदेश के बाद दूसरा राज्य होगा जहां 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के लिए प्राणदंड का प्रावधान होगा.
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