सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने मामले की सुनवाई आगे टाल दी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 26 अप्रैल को मित्तल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने मामले की सुनवाई आगे टाल दी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने 26 अप्रैल को मित्तल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था।