17 Obc Cast Into Sc
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OBC जातियों को SC लिस्ट में डालने पर गहराया विवाद: BJP के SC नेता हुए नाराज, कहा- सपा के जाल में फंस रही है भाजपा
- Wednesday July 3, 2019
- Reported by: अखिलेश शर्मा
केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.' शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया. उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है.
- ndtv.in
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मोदी सरकार और योगी सरकार में 'मतभेद', केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा - यह उचित नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था
- Tuesday July 2, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा ‘‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.’’ शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया.
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OBC जातियों को SC लिस्ट में डालने पर गहराया विवाद: BJP के SC नेता हुए नाराज, कहा- सपा के जाल में फंस रही है भाजपा
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केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.' शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया. उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है.
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